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पुस्तक प्रकाशित करने के लिए लेनी होगी अनुमति
नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी बिना अनुमति के पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर सकते। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किए गए। भारत सरकार के रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों को अपने करियर के दौरान कई गुप्त दस्तावेजों को देखने का अवसर मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने उस जानकारी का उपयोग करते हुए कई पुस्तकें प्रकाशित कीं। अब से उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
पता चला है कि देश के समग्र सुरक्षा पहलू को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। एक बार गुप्त दस्तावेज़ प्रकाशित हो जाने के बाद, जानकारी को पड़ोसी देशों तक पहुँचाना आसान हो जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का मानना है कि इससे देश की सुरक्षा बाधित हो सकती है। ऐसे दिशा-निर्देश लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।
खुफिया ब्यूरो, रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के पास बहुत सी गुप्त जानकारी होती है जो हमारे देश के लिए खतरनाक होगी अगर यह दूसरे देश में जाती है। इसलिए अब से सरकारी अधिकारियों को किताबें प्रकाशित करने के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।
कई सरकारी अधिकारियों ने अपने बाद के जीवन में अपने करियर से किताबें प्रकाशित कीं। कई पाठक उन रोमांचकारी अनुभवों को पढ़ने का आनंद भी लेते हैं। इस बार यह परंपरा तोड़ी गई। सरकारी अधिकारी बिना अनुमति के भविष्य के अनुभवों और गोपनीय दस्तावेजों को पुस्तकों में प्रकाशित नहीं कर सकेंगे।
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